नियम बनने तक दवाओं की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

Edited By Isha,Updated: 19 Dec, 2018 01:40 PM

online sale of medicines is not allowed till rules form delhi high court

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन फार्मेसियों द्वारा खुली बिक्री या डाक्टरों के सुझाव पर दी जाने वाली दवाओं की बिक्री पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक कि इस संबंध में नियम नहीं बन जाते। न्यायालय के

बिजनेस डेस्कः दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन फार्मेसियों द्वारा खुली बिक्री या डाक्टरों के सुझाव पर दी जाने वाली दवाओं की बिक्री पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक कि इस संबंध में नियम नहीं बन जाते। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश वी.के. राव की पीठ ने कहा, ‘‘एक बार नियम प्रभाव में आ जाने दीजिए, आप (ऑनलाइन फार्मेसी) दवाओं की बिक्री शुरू कर सकते हैं। समस्या यह है कि अभी इसके नियमन के कोई नियम नहीं हैं।

जानकारी के अनुसार, बैंच यहां कुछ ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ऑनलाइन दवा बेचने वाली इन कंपनियों ने अदालत से दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया था। उनका कहना है कि उनके पास लाइसेंस है और कोई भी दवा गैर-कानूनी तरीके से नहीं बेची जा रही है। उन्होंने अपनी दलील में यह भी कहा कि डॉक्टर के कहने पर दी जाने वाली दवाएं भी ऑनलाइन तभी बेची जाती हैं जब डॉक्टर का मान्य पर्चा उपलब्ध कराया जाता है। कंपनियों के ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक व्यक्ति जहीर अहमद ने एक जनहित याचिका दायर की थी। उसने हाईकोर्ट को दलील दी थी कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री करना अवैध है।

मद्रास हाईकोर्ट ने भी लगाई पाबंदी
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट ने भी दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर तब तक के लिए पाबंदी लगा दी है जब तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन, दवा और सौंदर्य प्रसाधन संशोधन नियम 2018 को 31 जनवरी से पहले तक अधिसूचित न कर दे। हालांकि, मद्रास हाईकोर्ट ने कंपनियों को आगे अपील करने के लिए 20 दिसंबर तक का समय दिया है। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को तय की है। 

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