सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 7 सितंबर तक 1,500 करोड़ जमा करवाए सहारा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Jul, 2017 10:31 AM

order of supreme court  up to rs 1 500 crore deposited by september 7

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय को 7 सितंबर तक सेबी के खाते में 1500 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है।

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय को 7 सितंबर तक सेबी के खाते में 1500 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच को मंगलवार को सुब्रत रॉय के वकील ने बताया कि उन्हें 15 जुलाई तक 552.21 करोड़ जमा कराने थे, जिसमें से 247 करोड़ रुपए जमा कराओ हैं।

रॉय के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि शेष बची 305.21 करोड़ रुपये की रकम 12 अगस्त तक जमा करा दी जाएगी। हालांकि बेंच ने कहा कि सुब्रत रॉय को 7 सितंबर तक 1500 करोड रुपए जमा कराने होंगे, जिसमें 305.21 करोड़ रुपए की धनराशि भी शामिल है।

परोल की अवधि 10 अक्तूबर तक बढी़
इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने सुब्रत रॉय को मिली परोल की अवधि 10 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दी। इस बीच, पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के प्रतिनिधि से कहा कि वह सहारा की एैम्बी वैली की कीमती संपत्ति की नीलामी को लेकर आगे बढ़ें। न्यायालय इस मामले में अब 11 सितंबर को अगली सुनावई करेगा।

शीर्ष अदालत ने पांच जुलाई को इस तथ्य को नोट किया था कि सुब्रत रॉय ने सेबी-सहारा खाते में 710.22 करोड़ रुपए जमा कराए थे। लेकिन, अदालत ने उन्हें चेतावनी भी दी थी कि 552.21 करोड़ रुपये की राशि का उनके चेक का भुगतान 15 जुलाई तक हो जाना चाहिए। रॉय ने इससे पहले न्यायालय से कहा था कि वह 15 जून तक 1500 करोड़ रुपये और इसके ठीक एक महीने बाद 552.22 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगे। 

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