Edited By jyoti choudhary,Updated: 09 Sep, 2018 11:43 AM
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच ने निर्माण दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में फ्लैट बिल्डर को 92,631 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया।
पुणेः जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच ने निर्माण दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में फ्लैट बिल्डर को 92,631 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया।
क्या है मामला
हडापसर निवासी मुकुंद राजेंद्र रसाने ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने पश्मन निवासी अमरिन्हा शिवाजीराव और शिवम कंस्ट्रक्शन की देख-रेख में बन रहे कृष्णा रैजीडैंसी में फ्लैट खरीदा था। 29 जून, 2016 को जब वह अपने काम पर थे और उनकी पत्नी नागपुर गई हुई थी तो उनके फ्लैट में शार्ट सर्किट हो गया जिसकी सूचना उसे उनके पड़ोसी ने दी। उनके पड़ोसी ने फ्लैट का ताला तोड़ कर आग बुझाने का प्रयास किया जिस कारण उन्हें बिजली के झटके भी लगे। पुलिस ने फ्लैट का पंचनामा भी तैयार किया था।
शिकायतकर्ता का कहना था कि फ्लैट में विद्युत का काम होने में लापरवाही हुई है। निर्माण दौरान घटिया मैटीरियल का प्रयोग किया गया है। उसने इस संबंधी बिल्डर को भी सूचित किया। उसने कहा कि उसे 99,000 रुपए की हानि हुई है। उसने शिवम कंस्ट्रक्शन पर सेवा में दोषी होने का आरोप लगाते हुए उपभोक्ता मंच का दरवाजा खटखटाया।
यह कहा मंच ने
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच ने शिवम कंस्ट्रक्शन के मालिक को आवास निर्माण सेवा में लापरवाही का दोषी पाते हुए उसे 59,631 रुपए का भुगतान करने के निर्देश दिया। इसके अलावा मुआवजे के रूप में 30,000 रुपए और वाद व्यय के रूप में 3000 रुपए देने का आदेश दिया।