RBI का बड़ा फैसला- 15 हजार रुपए तक ऑटो डेबिट के लिए नहीं होगी OTP की जरूरत

Edited By jyoti choudhary,Updated: 17 Jun, 2022 03:19 PM

otp will not be needed for auto debit up to rs 15 thousand

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बिना ओटीपी के 15 हजार रुपए तक की ऑटो डेबिट के नियम को लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत 15 हजार रुपए तक का भुगतान होने की स्थिति में आपको वेरिफाई या मंजूरी के लिए ओटीपी एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बिना ओटीपी के 15 हजार रुपए तक की ऑटो डेबिट के नियम को लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत 15 हजार रुपए तक का भुगतान होने की स्थिति में आपको वेरिफाई या मंजूरी के लिए ओटीपी एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 

10 हजार थी लिमिट
अब तक यह नियम 10 हजार रुपए के लिए था। इससे अधिक रकम की ऑटो डेबिट होने पर यूजर को वेरिफाई करने के लिए ओटीपी एंटर करना अनिवार्य था। अब इस लिमिट को 5 हजार रुपए बढ़ाकर 15 हजार कर देने से उन यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अधिक भुगतान करना होता है। इसमें डेबिट, क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट आदि से भुगतान करना शामिल है।

बीते दिनों आरबीआई ने मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद इस नए नियम के बारे में जानकारी दी थी। अब इसको लेकर आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है। आरबीआई के मुताबिक इस सुविधा को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है और अब तक इस ढांचे के तहत 6.25 करोड़ से अधिक मैंडेट रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिसमें 3,400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी शामिल हैं। इस सुविधा के तहत बैंक को पेमेंट के दिन से 24 घंटे पहले मैसेज, ईमेल आदि के जरिए जानकारी देना जरूरी है।
 

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