बिना एसी वाले होटल से करवाया खाना पैक, तो उस पर भी लगेगा इतना टैक्स

Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Aug, 2017 05:19 PM

packed food from the hotel without ac it will also look like tax on it

जी.एस.टी को लागू हुए काफी समय हो चुका है और अब दुकानदारों को भी समझ आ गया है कि इससे कैसे निपटा जाए।

नई दिल्लीः जी.एस.टी को लागू हुए काफी समय हो चुका है और अब दुकानदारों को भी समझ आ गया है कि इससे कैसे निपटा जाए। सरकार द्वारा हर चीज पर टैक्स की दर तय कर दी गई है पर इस सबके बीच एक दिलचस्प बात निकल कर आई है। सरकार ने किसी होटल का एक हिस्सा अगर एयर कंडीशनर (एसी) है तो वहां से खाना पैक कराकर ले जाने या उसके गैर-एसी क्षेत्र में भोजन करने पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा यानि अगर आप ए.सी में बैठ कर खाना नहीं भी खाते तो भी आपको उसके उपर का टैक्स अदा करना होगा।
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केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने जीएसटी पर बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) के जरिए स्पष्ट किया है कि जिस रेस्तरां-सह-बार की पहली मंजिल एयर कंडीशनर है और उसका उपयोग खाना तथा शराब परोसने में किया जाता है जबकि निचे के हिस्से में केवल खाना परोसा जाता है और वह एसी नहीं है तो भी जीएसटी लगेगा।

ये है रेस्तरां की दरे
1 जुलाई से लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में गैर-एसी रेस्तरां में खाने पर 12 प्रतिशत शुल्क का प्रावधान किया गया है वहीं एसी रेस्तरां और शराब परोसने का लाइसेंस रखने वालों से 18 प्रतिशत जबकि पांच सितारा होटलों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 
 

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