31 अगस्त तक नहीं किया ये काम तो बेकार हो जाएगा आपका PAN कार्ड

Edited By Supreet Kaur,Updated: 09 Jul, 2019 11:38 AM

pan card will be waste after 31 august

आयकर रिटर्न भरना हो या फिर बैंक में खाता खुलवाना हो, हर वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड जरूरी है। लेकिन तब क्या होगा जब आपका पैन कार्ड बेकार हो जाए। दरअसल, सरकार ने इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 139 AA में एक उपधारा जोड़कर प्रावधान किया है कि, यदि...

बिजनेस डेस्कः आयकर रिटर्न भरना हो या फिर बैंक में खाता खुलवाना हो, हर वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड जरूरी है। लेकिन तब क्या होगा जब आपका पैन कार्ड बेकार हो जाए। दरअसल, सरकार ने इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 139 AA में एक उपधारा जोड़कर प्रावधान किया है कि, यदि व्यक्ति 31 अगस्त, 2019 तक पैन कार्ड को आधार संख्या से नहीं जोड़ता है तो एक सितंबर 2019 से उसका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। एक बार पैन अमान्य होते ही वह आयकर विभाग के डाटा बेस से हट जाएगा और उसका उपयोग बैंकिंग गतिविधियों या अन्य जगहों पर नहीं हो पाएगा।
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पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल

आयकर विभाग को ऐसी सूचना मिली है कि पैन कार्ड बनवाकर इसका इस्तेमाल बैंकों से लोन लेने या क्रेडिट कार्ड बनवाने में हो रहा है। ऐसे व्यक्ति पैन कार्ड के सहारे बैंकों में बड़ी रकम की निकासी या जमा करने का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन रिटर्न फॉर्म भरना भी शुरू नहीं किया है। कुछ लोग पहचान पत्र के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं, तो कोई नेपाल और भूटान में भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में भी इसे दिखाते हैं। इन्हीं पर लगाम कसने के लिए यह प्रावधान किया गया है।
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पैन कार्ड धारकों की संख्या

आयकर विभाग से मिली सूचना के मुताबिक, अभी देश में 43 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं, जबकि 120 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है। इस समय तकरीबन 22 करोड़ पैन कार्ड ही आधार से लिंक हैं। इसका मतलब कि 20 करोड़ से भी ज्यादा पैन के अमान्य होने का खतरा बढ़ गया है।
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