Edited By jyoti choudhary,Updated: 29 Jun, 2018 07:03 PM
अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपको काफी परेशानी हो सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन को आधार के लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दिया है।
बिजनेस डेस्कः अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपको काफी परेशानी हो सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन को आधार के लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। सीबीडीटी आधार से पैन को लिंक करने की तारीख चार बार बढ़ा चुका है। आपको बता दें कि ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको पहले अपने आधार कार्ड को पैन से जोड़ना होगा। सरकार ने पैन के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य बना दिया है।
नहीं जोड़ने पर होंगी ये परेशानियां
- एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अब आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
- आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है
इन योजनाओं के लिए भी कल है आखिरी तारीख
सिर्फ पैन कार्ड ही नहीं, बल्कि कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख कल है। इसमें एलपीजी गैस सिलेंडर समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं।
कैसे करें लिंक
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. यह काम आप घर बैठे ही कर सकते हैं. इसके लिए आपको https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/LinkAadhaarPrelogin.html पर जाना है
इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको सभी जरूरी डिटेल एंटर करनी हैं। इसमें आपको अपना पैन और आधार कार्ड नंबर व नाम डालना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा। जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे, वैसे ही आपका पैन कार्ड आधार नंबर से लिंक हो जाएगा।