नियमों की अनदेखी कर नोट बदलने के लिए सहकारी बैंक पर जुर्माना

Edited By jyoti choudhary,Updated: 14 May, 2019 06:23 PM

penalty on cooperative bank for changing notes by ignoring rules

रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नोटबंदी के दौरान नोट बदलने संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामले में आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रावरम् स्थित जामपेटा सहकारी टाउन बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

मुंबईः रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नोटबंदी के दौरान नोट बदलने संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामले में आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रावरम् स्थित जामपेटा सहकारी टाउन बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 

आरबीआई ने मंगलवार को बताया कि बैंकिंग नियमन अधिनियम के सेक्शन 47ए(1) के तहत बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। उसे नोटबंदी के दौरान परिचालन से बाहर किए गए एक हजार रुपए तथा 500 रुपए के पुराने नोटों को बदलने में दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। 

केंद्रीय बैंक ने पहले सहकारी बैंक को इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद बैंक ने नोटिस का लिखित जवाब दिया। तथ्यों और बैंक के जवाब पर विचार करने और पक्ष रखने का व्यक्तिगत मौका दिए जाने के बाद भी उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होने के बाद आरबीआई ने उस पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 

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