Edited By rajesh kumar,Updated: 27 Aug, 2020 12:51 PM
केंद्रीय नागरिक पेंशनभोगी अब अपने पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को ‘डिजिलॉकर’ में सुरक्षित रख सकते हैं। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यह बात कही गई।
नई दिल्ली: केंद्रीय नागरिक पेंशनभोगी अब अपने पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को ‘डिजिलॉकर’ में सुरक्षित रख सकते हैं। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यह बात कही गई। बयान के मुताबिक पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने यह पाया कि कई पेंशनभोगियों ने समय के साथ अपने पीपीओ की मूल प्रति को कहीं खो दिया, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके चलते यह फैसला किया गया है।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पीपीओ की अनुपस्थिति में इन पेंशनभोगियों को अपने सेवानिवृत्त जीवन के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा हाल में सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों के लिए कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पीपीओ की कागजी प्रति पाने में समस्या थी।
बयान के मुताबिक ऐसे में विभाग ने केंद्र सरकार की नागरिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के जीवन को आसान बनाने के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के जरिए तैयार किए गए इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश (ई-पीपीओ) को डिजीलॉकर के साथ एकीकृत करने का फैसला किया गया है।