रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, 2 अक्टूबर से प्लास्टिक के बने सामान पर लगेगी रोक

Edited By Supreet Kaur,Updated: 22 Aug, 2019 04:51 PM

plastic goods will be banned from october 2

रेल मंत्रालय ने रेलवे में प्लास्टिक और पॉलिथिन बैग के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे बोर्ड ने अपने निर्देश में कहा है कि 2 अक्टूबर तक रेलवे को प्लास्टिक से बने सामानों पर नियमों के तहत पूरी पाबंदी लगानी होगी। 2 अक्टूबर यानी...

बिजनेस डेस्कः रेल मंत्रालय ने रेलवे में प्लास्टिक और पॉलिथिन बैग के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे बोर्ड ने अपने निर्देश में कहा है कि 2 अक्टूबर तक रेलवे को प्लास्टिक से बने सामानों पर नियमों के तहत पूरी पाबंदी लगानी होगी। 2 अक्टूबर यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के दिन सभी रेल कर्मियों को प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की शपथ भी दिलाई जाएगी।
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सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंधी
रेलवे बोर्ड के आदेश के मुताबिक रेलवे में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री पर तुरंत प्रभाव से पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसमें रेलवे के सभी वेंडर्स को प्लास्टिक के कैरी बैग का इस्तेमाल बंद करने लिए जागरुक करने को कहा गया है। इसके लिए दोबारा इस्तेमाल में आने वाला पर्यावरण के अनुकूल बैग (Eco-friendly Bag) का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में इस्तेमाल कर फेंके गए प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने के लिए अभियान छेड़ने का आह्वान किया था।
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IRCTC इकट्ठा करेगी पुरानी बोतलें
बोर्ड ने IRCTC को भी निर्देश दिया है कि वो प्लास्टिक बोतलों को इस्तेमाल के बाद वापस इकट्ठा करे। इसमें कहा गया है कि इस तरह के कूड़े को इकट्ठा करना भी बोतल बनाने वालों की जिम्मेदारी है। रेल मंत्रालय ने प्लास्टिक बोतलों को मशीन से तोड़कर खत्म करने के लिए ऐसी मशीनों को बड़ी संख्या में इस्तेमाल करने की सलाह दी है।
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