Edited By jyoti choudhary,Updated: 18 Oct, 2019 11:50 AM
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (PMC) बैंक घोटाला मामले में दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट का यह बड़ा फैसला पीड़ियों के लिए बुरी खबर मानी जा रही है। बता दें PMC बैंक के ग्राहकों के लिए राहत मांग रहे याचिकाकर्ता को...
बिजनेस डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (PMC) बैंक घोटाला मामले में दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट का यह बड़ा फैसला पीड़ियों के लिए बुरी खबर मानी जा रही है। बता दें PMC बैंक के ग्राहकों के लिए राहत मांग रहे याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी कि सरकार इस विषय पर चिंतित है और जरूरी कदम उठा रही है।
ज्ञात हो, उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को लगभग 15 लाख लोगों के फसे हुए रुपयों पर अंतरिम सुरक्षात्मक उपायों के लिए दिशा-निर्देश मांगने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी, जिनका पैसा घोटालेबाज पीएमसी बैंक में अवरुद्ध है। इसके बाद उम्मीद लगाई गई थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले पर सुनवाई पर सहमति के बाद पीएमसी बैंक घोटाले के पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा। हालांकि, शुक्रवार को कोर्ट ने अपने फैसले में PMC बैंक घोटाला मामले में पीड़ियों को झटका दिया है। बता दें कि पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर अपनी जमाओं पर 100 फीसदी बीमा मुहैया कराए जाने की मांग की थी।
क्या है PMC बैंक का मामला?
पीएमसी बैंक की 137 शाखाएं हैं और यह देश के टॉप-10 को-ऑपरेटिव बैंकों में से एक है। आरोप के मुताबिक पीएमसी बैंक के मैनेजमेंट ने अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट और लोन वितरण के बारे में आरबीआई को गलत जानकारी दी है। जिसके बाद आरबीआई ने बैंक पर कई तरह की पाबंदी लगा दी। इन पाबंदियों के तहत लोग बैंक में अपनी जमा राशि सीमित दायरे में ही निकाल सकते हैं।