Edited By Pardeep,Updated: 11 Jul, 2020 04:42 AM
ईः एचडीआईएल के प्रवर्तकों-राकेश और सारंग वधावन को जमानत देने से इनकार करते हुए यहां एक अदालत ने कहा कि आर्थिक अपराध समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सोचे बिना निजी लाभ के लिए किये जाते हैं और इन्हें गंभीरता से देखने की जरूरत है। वधावन...
मुंबईः एचडीआईएल के प्रवर्तकों--राकेश और सारंग वधावन को जमानत देने से इनकार करते हुए यहां एक अदालत ने कहा कि आर्थिक अपराध समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सोचे बिना निजी लाभ के लिए किये जाते हैं और इन्हें गंभीरता से देखने की जरूरत है।
वधावन पिता-पुत्र करोड़ों रुपए के पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक घोटाले में आरोपी हैं। दोनों जमानत की अर्जी लगाते हुए कहा कि उन्होंने बैंकिंग नियमों के किसी विशेष प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है और गड़बड़ी करने के आरोप पीएमसी के अधिकारियों के खिलाफ हैं, उनके विरुद्ध नहीं।
अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वधावन और बैंक के अन्य शीर्ष अधिकारी इस मामल में षड्यंत्रकर्ता थे और पीएमसी बैंक में हुई जालसाजी के लाभार्थी थे। अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद जज एस एन यादव ने बृहस्पतिवार को वधावन पिता-पुत्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी।