Edited By Isha,Updated: 11 Nov, 2018 09:05 AM
खाताधारक की आपत्ति के बावजूद दूसरे खाते में रुपए ट्रांसफर करने पर दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने पंजाब नैशनल बैंक (पी.एन.बी.) को लापरवाही बरतने के आरोप में 2 लाख रुपए का जुर्माना किया है।
नई दिल्ली : खाताधारक की आपत्ति के बावजूद दूसरे खाते में रुपए ट्रांसफर करने पर दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने पंजाब नैशनल बैंक (पी.एन.बी.) को लापरवाही बरतने के आरोप में 2 लाख रुपए का जुर्माना किया है।
क्या है मामला
दिल्ली के सैनी एंक्लेव निवासी सुधा जैन ने प्रीत विहार स्थित पंजाब नैशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया था। इसमें कहा गया था कि उनके बेटे को उच्च शिक्षा के लिए अमरीका जाना था, इसलिए उन्होंने बैंक में बचत दिखाने के लिए करीब 13 लाख रुपए जमा कराए। इसमें काफी रकम लोन की थी। उन्होंने बैंक से यह रकम पति के खाते में ट्रांसफर करने के लिए कहा लेकिन सी.ए. की सलाह पर बाद में रुपए ट्रांसफर नहीं करने का लिखित आग्रह किया। साथ ही पूरी रकम के दो पे-ऑर्डर (भुगतान आदेश) बनाने का भी आग्रह किया लेकिन 2 दिन तक पे-ऑर्डर तैयार नहीं किया गया। बैंक में कारण पूछने पर खाते में पैसे नहीं होने की बात कही गई। जैन की याचिका के मुताबिक आपत्ति के बावजूद उनके खाते से 13 लाख रुपए पति के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। वहीं पी.एन.बी. की तरफ से दलील दी गई कि याचिकाकत्र्ता के पति आर.के. जैन पी.एन.बी. में प्रबंधक हैं और उनके खिलाफ जांच चल रही है। ऐसे में यह केस बेवजह दायर किया गया है।
क्या कहा आयोग ने
आयोग ने कहा कि किसी के खिलाफ जांच चलना अलग विषय है, लेकिन उपभोक्ता के पैसे इस तरह से ट्रांसफर करके बैंक ने सेवा में कोताही बरती है। ऐसे में प्रताडऩा के बदले पी.एन.बी. को 2 लाख रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। 30 दिन में इस आदेश का अनुपालन नहीं करने पर जुर्माने की रकम 18 प्रतिशत ब्याज के साथ देनी होगी।