पीएनबी घोटाला: नीरव मोदी ने ईडी के भगोड़ा अपराधी याचिका का किया विरोध

Edited By Pardeep,Updated: 29 Oct, 2018 11:23 PM

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कई करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी हीरा व्यापारी नीरव मोदी ने सोमवार को विशेष अदालत के समक्ष आवेदन देकर ईडी की याचिका का विरोध किया, जिसमें उसे भगोड़ा अार्थिक अपराध कानून (एफईओए) के तहत ‘‘भगोड़ा अार्थिक अपराधी’’ करार दिया गया..

मुम्बईः कई करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी हीरा व्यापारी नीरव मोदी ने सोमवार को विशेष अदालत के समक्ष आवेदन देकर ईडी की याचिका का विरोध किया, जिसमें उसे भगोड़ा अार्थिक अपराध कानून (एफईओए) के तहत ‘‘भगोड़ा अार्थिक अपराधी’’ करार दिया गया है। 

नीरव ने न्यायाधीश एम. एस. आजमी की धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) अदालत के समक्ष सोमवार को दस आवेदन दायर किए लेकिन उसका मुख्य तर्क था कि प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत कानून के मुताबिक नहीं है और इस प्रकार अदालत द्वारा उसे वैध नहीं माना जाना चाहिए। नीरव ने कहा कि एफईओए के मुताबिक उक्त कानून के तहत शिकायत या तो निदेशक द्वारा की जा सकती है या फिर किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जिसका रैंक उपनिदेशक स्तर से कम का नहीं है और जिसे निदेशक ने ‘‘अधिकृत’’ किया हो। 

बहरहाल, नीरव के आवेदन में कहा गया कि वर्तमान मामले में ईडी की याचिका पर सी. महेश चन्द्र रेड्डी ने हस्ताक्षर किए हैं जो उप निदेशक होने का दावा करते हैं लेकिन कानून के मुताबिक रेड्डी ने अधिकृत किए जाने का कोई दस्तावेज नहीं सौंपा है। पंजाब नेशनल बैंक से 13 हजार 400 करोड़ रुपए से अधिक की कथित धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच कर रही है।     

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