पावरकॉम ने मांगा 75,679 रुपए बिल, अब देगी हर्जाना

Edited By Supreet Kaur,Updated: 02 May, 2018 02:04 PM

powercom demands rs 75679 bill now will pay damages

जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक उपभोक्ता को राहत देते हुए पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन (पावरकॉम) के डेरा बाबा नानक सब-डिवीजन के एस.डी.ओ. को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ता से 75,679 रुपए का बिजली बिल वसूल न करे। फोरम ने उपभोक्ता को परेशान करने पर...

गुरदासपुरः जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक उपभोक्ता को राहत देते हुए पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन (पावरकॉम) के डेरा बाबा नानक सब-डिवीजन के एस.डी.ओ. को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ता से 75,679 रुपए का बिजली बिल वसूल न करे। फोरम ने उपभोक्ता को परेशान करने पर पावरकॉम को 3000 रुपए हर्जाना राशि 30 दिन में अदा करने का आदेश दिया।

क्या है मामला
अमरजीत सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी डेरा बाबा नानक ने फोरम के पास याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उसने पावरकॉम से प्रयोग के लिए घरेलू बिजली सप्लाई ले रखी है। वह बिजली बिल रैगुलर अदा कर रहा है, परंतु पावरकॉम के डेरा बाबा नानक के एस.डी.ओ. ने पत्र नंबर 478 तिथि 21 मार्च 2017 से उससे 75,679 रुपए की मांग की जिसमें कहा गया कि 15 मार्च 2017 को उसका मीटर बदलकर इलैक्ट्रॉनिक मीटर लगा दिया गया था, परन्तु घर से उतारे पुराने मीटर के एम.ई. लैब में चैक करने पर पाया गया कि उसमें मीटर रीडिंग 19,163 यूनिट है जबकि बिजली बिल 9399 रीडिंग तक लिया गया है जिस कारण 9763 यूनिट का बिजली बिल 75,679 रुपए 7 दिन में अदा किया जाए। याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारी से मिल कर अपील भी की थी कि न तो उसकी उपस्थिति में मीटर उतारा गया, न ही उसके सामने बक्से में बंद किया गया तथा न ही उसके सामने चैक किया गया। मीटर पर आई रीडिंग के हिसाब से वह पूरा बिजली बिल अदा कर चुका है।

यह कहा फोरम ने
फोरम के अध्यक्ष नवीन पुरी ने कहा कि हर माह रीडिंग लेने के बावजूद यदि इस तरह की अनियमितता होती है तो इसके लिए उपभोक्ता नहीं बल्कि पावरकॉम जिम्मेदार है। उन्होंने पावरकॉम को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता से मांगी जा रही राशि का आदेश वापस ले तथा 3000 रुपए हर्जाना 30 दिन में अदा करे। आगे से नियमित बिजली बिल याचिकाकर्ता अदा करे तथा यदि उपयोग की बिजली का कोई बकाया रहता है तो वह भी अदा करे।

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