Edited By Pardeep,Updated: 20 May, 2018 04:39 AM
जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक उपभोक्ता को राहत देते हुए पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन (पावरकॉम) के कार्यकारी अभियंता व मॉडल टाऊन सब-डिवीजन के एस.डी.ओ. को आदेश दिया है कि वे उपभोक्ता को गलत बिल भेजने पर 15,000 रुपए हर्जाना 30 दिन के अंदर....
होशियारपुर: जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक उपभोक्ता को राहत देते हुए पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन (पावरकॉम) के कार्यकारी अभियंता व मॉडल टाऊन सब-डिवीजन के एस.डी.ओ. को आदेश दिया है कि वे उपभोक्ता को गलत बिल भेजने पर 15,000 रुपए हर्जाना 30 दिन के अंदर दे।
क्या है मामला
सुरिन्द्र पाल सिंह पुत्र शरण सिंह निवासी 170 एल मॉडल टाऊन ने फोरम के पास 16 नवम्बर 2017 को दायर केस में कहा था कि उसके थ्री फेस कनैक्शन का बिल 2 महीने के पश्चात 5 से लेकर 10 हजार रुपए की राशि के बीच आता था। उसे उस समय आश्चर्य हुआ जब उसे पावरकॉम ने 17 मई 2017 को 2 महीने का बिल 2,46,910 रुपए बिना पैनल्टी व पैनल्टी सहित 2,51,030 की राशि का भेजा गया था। उसने परेशान होकर पावरकॉम कार्यालय में सम्पर्क किया तो उसे कोई तसल्लीबख्श उत्तर नहीं मिला। थक-हार कर उसने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।
यह कहा फोरम ने
फोरम के प्रधान करनैल सिंह व सदस्य सुश्री हरविमल डोगरा ने अपने आदेश में पावरकॉम द्वारा जारी किया गया बिल रद्द कर दिया और आदेश दिया कि शिकायतकत्र्ता द्वारा पहले जमा करवाई गई बिल की 50 प्रतिशत राशि भविष्य में जारी किए जाने वाले बिलों में एडजस्ट की जाए। शिकायतकत्र्ता को हुई परेशानी के लिए पावरकॉम उसे 15000 रुपए की हर्जाना राशि 30 दिन के अंदर-अंदर शिकायत दायर करने की तिथि से 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करे।