Edited By jyoti choudhary,Updated: 25 Sep, 2019 10:47 AM
देश अभी नए मोटर व्हीकल एक्ट और ट्रैफिक नियमों के जुर्माने से जूझ ही रहा है कि सरकार एक नई योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को सड़कों से दूर रखने के लिए उनके पंजीकरण यानी...
नई दिल्लीः देश अभी नए मोटर व्हीकल एक्ट और ट्रैफिक नियमों के जुर्माने से जूझ ही रहा है कि सरकार एक नई योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को सड़कों से दूर रखने के लिए उनके पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के नवीकरण शुल्क में कई गुना वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्तावित बढ़ौतरी जुलाई 2020 से लागू की जाएगी। परिवहन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की रूपरेखा को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है लेकिन ऐसी खबर है कि जल्द ही इसे मंत्रिमंडल के पास इसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नीति में कई प्रावधान दिए गए हैं। इसके अनुसार पुराने निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए 25 गुना ज्यादा फीस ली जा सकती है। जो अभी 600 रुपए है वह बढ़कर 15,000 रुपए तक हो सकती है। वहीं कमर्शियल चौपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल का शुल्क 1,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए किया जा सकता है। इसके अलावा मध्यम वाणिज्यिक चौपहिया वाहनों के लिए पंजीकरण के नवीनीकरण का शुल्क 1,500 से बढ़कर 40,000 रुपए तक किया जा सकता है।