Edited By jyoti choudhary,Updated: 29 Jun, 2022 04:17 PM
जीएसटी परिषद की चंडीगढ़ में मंगलवार को शुरू हुई बैठक के दूसरे दिन राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था को जारी रखने और ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो तथा घुड़दौड़ पर सर्वाधिक 28 फीसदी की दर से कर लगाने जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। बैठक के
नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में कैसिनो पर 28 फीसदी GST प्रस्ताव को टाल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो, घुड़दौड़ पर पूरी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की रिपोर्ट स्थगित कर दी गई है। कैसिनो पर 28% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव स्थगित कर उसे पुनर्विचार के लिए GoM को वापस भेज दिया गया है। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए।
कैसिनो पर 28 फीसदी लगाने पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्जा हुई लेकिन दो राज्यों गोवा और सिक्किम ने जीएसटी कैलकुशन पर विरोध जताया। इसके बाद काउंसिल ने ये फैसला किया कि इसे फिर से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेजा जाएगा। इस समय 28 फीसदी जीएसटी मौजूदा स्ट्रक्चर के साथ नहीं लगाया जाएगा। जीओएम इस पर फिर से विचार करेगी और फिर से नया रिपोर्ट काउंसिल के सामने पेश करेगी।
बता दें कि बैठक के पहले दिन जीएसटी काउंसिल ने कुछ अनब्रांडेड पैकेज्ड फूड आइटम्स सहित कई वस्तुओं और सेवाओं पर छूट को खत्म करने के लिए मंत्रियों के एक पैनल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही कई सर्विसेज पर छूट वापस लिया गया है।
ये आइटम्स और सर्विसेज हो गए महंगे
पहले से पैक और लेबल वाला मांस (जमे हुए को छोड़कर), मछली, दही, पनीर, शहद, सूखे फलियां, सूखे मखाना, गेहूं और अन्य अनाज, गेहूं या मेसलिन का आटा, गुड़, मुरमुरा, सभी सामान और जैविक खाद और क्वॉयर पीठ खाद को जीएसटी से छूट नहीं दी जाएगी और अब इस पर 5% टैक्स लगेगा।
इसी तरह, चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा लिए गए शुल्क पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। एटलस सहित मानचित्र और चार्ट पर 12% का शुल्क लगेगा। अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान जीएसटी से मुक्त रहेगा।
1,000 रुपए प्रतिदिन से कम के होटल कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। अभी इस पर कोई कर नहीं लगता। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए 5,000 रुपए से अधिक किराये वाले कमरे (ICU को छोड़कर) पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।