Edited By rajesh kumar,Updated: 31 Jul, 2020 06:38 PM
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का प्रयोग करने की सुविधा शुक्रवार को 31 दिसंबर तक बढ़ा दी। कंपनियां शेयर बाजार को सार्वजनिक सूचनाएं जमा करने के लिए इसका उपयोग करती हैं।
नई दिल्ली: बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का प्रयोग करने की सुविधा शुक्रवार को 31 दिसंबर तक बढ़ा दी। कंपनियां शेयर बाजार को सार्वजनिक सूचनाएं जमा करने के लिए इसका उपयोग करती हैं। इससे पहले 30 जून तक ही इस सुविधा के उपयोग की अनुमति थी।
भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) की ओर से कोविड-19 संकट के चलते एहतियात के तौर पर डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के प्रयोग की अवधि को बढ़ाने की मांग पर सेबी ने यह फैसला किया है। महामारी की वजह से कंपनी सचिवों को व्यक्तिगत तौर पर जाकर दस्तावेजों के प्रमाणन और मान्य कराने में परिचालन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
सेबी ने अपने परिपत्र में कहा कि सूचीबद्धता और सूचनाओं को सार्वजनिक करने से जुड़े नियम (एलओडीआर) के तहत शेयर बाजारों को सौंपी जाने वाली सूचनाओं पर 31 दिसंबर तक डिजिटल हस्ताक्षर करना संभव होगा।यह नयी समय सीमा एक जुलाई 2020 से मान्य है।