Edited By jyoti choudhary,Updated: 04 Apr, 2022 05:49 PM
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने आज यानी 4 अप्रैल 2022 से अपने नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। बैंक के मुताबिक, 4 अप्रैल से चेक के जरिए पेमेंट करने के लिए वेरिफिकेशन जरूरी होगा। ये बदलाव चेक पेमेंट को सेफ बनाने और बैंक फ्रॉड को रोकने के लिए किया गया हैं।...
बिजनेस डेस्कः पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने आज यानी 4 अप्रैल 2022 से अपने नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। बैंक के मुताबिक, 4 अप्रैल से चेक के जरिए पेमेंट करने के लिए वेरिफिकेशन जरूरी होगा। ये बदलाव चेक पेमेंट को सेफ बनाने और बैंक फ्रॉड को रोकने के लिए किया गया हैं। इन नए नियमों के मुताबिक अगर कन्फर्मेशन नहीं हुआ तो जारी किया गया चेक वापस किया जा सकता है।
बैंक ने ट्वीट के जरिए कहा है कि 4 अप्रैल 2022 से बैंक में पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) जरूरी होगा। अगर कोई भी ग्राहक बैंक ब्रांच या फिर डिजिटल चैनल के जरिए 10 लाख रुपए या फिर उससे ऊपर के चेक जारी करता है तो उनके लिए PPS कंफर्मेशन जरूरी होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्राहकों को अकाउंट नंबर, चेक नंबर, चेक अल्फा, चेक डेट, चेक अमाउंट और जिसके नाम से चेक जारी किया गया है, उनका नाम देना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए PNB के ग्राहक इस नंबर 1800-103-2222 या 1800-180-2222 पर कॉल कर सकते हैं। या फिर बैंक की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
जानिए क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम
पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले को उस चेक से जुड़ी कुछ जानकारी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट करने वाले बैंक को देनी होगी। यह जानकारी SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM के जरिए दी जा सकती है। इसमें चेक जारी करने वाले को चेक की तारीख, पेमेंट पाने वाले का नाम, पेमेंट की राशि, चेक नंबर जैसी तमाम जानकारी मुहैया करानी होगी।
क्यों देनी होगी जानकारी
RBI के मुताबिक, चेक पर मौजूद जानकारी और चेक जारी करने वाले की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी का चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम (CTS) में मिलान किया जाएगा। अगर चेक और ग्राहक की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी में कोई अंतर मिलता है तो CTS चेक को पेमेंट करने वाले बैंक को लौटा देगा।