CONSUMER FORUM: यात्री को रिजर्व्ड सीट नहीं दे सका रेलवे, अब भरेगा जुर्माना

Edited By Supreet Kaur,Updated: 21 Jun, 2018 10:06 AM

railway can not give reserved seat to passengers now pay fine

ट्रेन के रिजर्वेशन कोच में रिजर्व्ड सीट नहीं मिलने तथा महिला का बैग छीनकर फरार होने पर फोरम ने रेलवे को 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। फोरम ने रेलवे को एक माह के अंदर जुर्माना देने का आदेश दिया।

बरेली: ट्रेन के रिजर्वेशन कोच में रिजर्व्ड सीट नहीं मिलने तथा महिला का बैग छीनकर फरार होने पर फोरम ने रेलवे को 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। फोरम ने रेलवे को एक माह के अंदर जुर्माना देने का आदेश दिया।

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क्या है मामला
सिविल लाइंस आवास विकास निवासी अमित कुमार ने दायर वाद में बताया कि वह परिवार के साथ इंटरसिटी कोच संख्या सी-2 बर्थ संख्या 4-5 से बरेली आने के लिए दिल्ली से ट्रेन में 25 नवम्बर, 2013 को बैठे। उनके साथ पत्नी और बच्चा भी थे। ट्रेन दिल्ली से जैसे ही चली तो रास्ते में 30-40 अनधिकृत युवक ट्रेन में घुस गए और सीट पर जबरन बैठ गए। उन्होंने इसकी शिकायत टी.टी. से की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

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ट्रेन जैसे ही हापुड़ और गाजियाबाद के बीच डासना स्टेशन पर पहुंची तो उन्हीं में से एक युवक ने अमित कुमार की पत्नी के पास रखा बैग झपट्टा मारकर छीन लिया और ट्रेन से कूद कर फरार हो गया। अमित ने इस पर चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका लेकिन जी.आर.पी. 50 मिनट देरी से पहुंची और बगैर कार्रवाई के ही चली गई, जिससे परेशान होकर अमित ने डी.आर.एम. उत्तर रेलवे मुरादाबाद और जनरल मैनेजर उत्तर रेलवे बड़ौदा हाऊस नई दिल्ली के खिलाफ  कंज्यूमर फोरम में वाद दायर कर दिया।

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यह कहा फोरम ने
फोरम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इसे रेलवे की लापरवाही पाते हुए उसे 15,000 रुपए क्षतिपूर्ति, मानसिक कष्ट 2500 रुपए तथा वाद व्यय 2500 रुपए का जुर्माना लगाया। फोरम ने रेलवे को यह भी आदेश दिया है कि एक माह के अंदर जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे 7 प्रतिशत साधारण ब्याज भी देना होगा।
 

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