Edited By jyoti choudhary,Updated: 19 May, 2019 12:41 PM
यात्रा के दौरान ट्रेन में एक महिला यात्री का पर्स चोरी हो गया था। इसमें साढ़े 6 लाख रुपए कीमत के गहने थे। मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने इसे रेलवे की लापरवाही मानते हुए यात्री को 6.02 लाख रुपए देने का आदेश दिया।
भोपालः यात्रा के दौरान ट्रेन में एक महिला यात्री का पर्स चोरी हो गया था। इसमें साढ़े 6 लाख रुपए कीमत के गहने थे। मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने इसे रेलवे की लापरवाही मानते हुए यात्री को 6.02 लाख रुपए देने का आदेश दिया।
क्या है मामला
गाजियाबाद निवासी कशिश अपने पति मोहम्मद अब्बास के साथ 29 जून 2015 को भोपाल स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन जाने के लिए भोपाल एक्सप्रैस में सवार हुई थीं। झांसी पर जब ट्रेन रुकी तो मोहम्मद टॉयलेट जाने के लिए उठे और उन्होंने कशिश को सामान देखने के लिए कहा। जब वह लौटकर आए तो देखा कि पर्स गायब है। इसमें साढ़े 6 लाख रुपए की कीमत के सोने के जेवरात रखे हुए थे। इसकी शिकायत उन्होंने 30 जून को हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर दर्ज कराई। जांच के बाद मामला ग्वालियर स्थानांतरित हो गया। कहीं पर इंसाफ न मिलने से परेशान कशिश ने 2 फरवरी 2017 को उपभोक्ता फोरम में दावा पेश किया।
यह कहा फोरम ने
26 माह तक चले इस केस में रेलवे के वकील ने कशिश के दावे को खारिज करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि यात्रा के दौरान ट्रेन में यात्री सो रही थी, इसलिए हमारी गलती नहीं है लेकिन फोरम के अध्यक्ष अरुण सिंह तोमर ने इसे सेवा में कमी माना और कहा कि यात्री के सामान की हिफाजत की जवाबदेही रेलवे की है। फोरम ने नार्थ सैंट्रल रेलवे को 6 लाख रुपए के साथ वाद पेश करने में हुए खर्च के एवज में 2000 रुपए अलग से देने का आदेश दिया।