सरकार की राजस्थान के किसानों को बड़ी राहत

Edited By ,Updated: 07 Feb, 2017 01:54 PM

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राजस्थान में किसानों को कर्ज चुकाने पर ब्याज में 50 फीसदी तक की छूट दी है।

जयपुर: राजस्थान सरकार ने किसानों को ऋण चुकाने पर ब्याज में 50 प्रतिशत तक की छूट दी है। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि यह योजना 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। 1 जुलाई 2016 को 10 वर्ष से अधिक के अवधि पार कर्ज लिए हुए किसानों को बकाया अवधि पार पैसा जमा कराने पर ब्याज में 50 फीसदी छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि गत वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं एवं फसल से होने वाली आय में कमी के कारण समय पर ऋण नहीं चुका पा रहे किसानों के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

किलक के अनुसार 6 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष तक के अवधि पार लेनदार किसानों को 40 फीसदी और एक साल से ज्यादा लेकिन 6 साल तक के अवधि पार किसानों को 30 फीसदी छूट मिलेगी। सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस योजना में किसानों के दण्डनीय ब्याज और वसूली खर्च की राशि को माफ किया गया है।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे अवधि पार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवारों को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण ब्याज, दण्डनीय ब्याज और वसूली खर्च को पूरी तरह माफ कर राहत दी गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना का फायदा 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों और उनकी 133 शाखाओं के माध्यम से कर्ज लेने वाले किसानों को मिलेगा। किलक ने प्रदेश के किसानों का आह्वान किया है कि योजना की तय अवधि में ऋण जमा कराकर छूट का लाभ उठाएं।

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