रेरा का ये कानून लगाएगा Unregistered broker पर लगाम!

Edited By ,Updated: 13 May, 2017 02:46 PM

rare will implement this law to rein in unregistered broker

अन-रजिस्टर्ड ब्रोकरों के लिए ये खबर बुरी हो सकती है ,जी हां अब कोई भी पान की दुकान पर खड़े होकर प्रॉपर्टी ब्रोकिंग या डीलिंग का धंधा नहीं कर पाएगा

नई दिल्ली: जी हां अब कोई भी पान की दुकान पर खड़े होकर प्रॉपर्टी ब्रोकिंग या डीलिंग का धंधा नहीं कर पाएगा, इसके लिए अब बाकायदा लाइसेंस लेना होगा। अन-रजिस्टर्ड ब्रोकरों के लिए ये खबर बुरी हो सकती है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरटी (रेरा) के कानून अनुासर ब्रोकर्स को रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे पहले प्रॉपर्टी ब्रोकरों की भूमिका प्रॉपर्टी के खरीदार और बेचने वाले के बीच मीटिंग की व्यवस्था करने और सौदे को अंतिम रूप देकर अपनी सेवा के बदले कमीशन लेने तक रहती थी। 

तय होगी रजिस्ट्रेशन की फीस
रेरा के तहत प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की फीस तय कर दी गई है। व्यक्तिगत तौर पर प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का काम करने वाले को 10 हजार रुपए फीस देना होगी और प्रॉपर्टी ब्रोकिंग फर्म को 50 हजार रुपए फीस निर्धारित की गई है। ये फीस देकर रजिस्ट्रेशन के बाद ही ब्रोकर प्रॉपर्टी की खरीदी-बिक्री का बिजनेस कर पाएंगे। 

क्या कहना ब्रोकर का
राजधानी में रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी ब्रोकर के तौर पर काम करने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर्स का कहना है कि पांच साल पहले तक प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का कारोबार अच्छा था लेकिन अब इसमें मंदी आ गई है। बड़े बिल्डर्स और बड़े ब्रोकर्स के आ जाने से छोटे प्रॉपर्टी ब्रोकर्स का काम लगभग खत्म सा हो चला है। हालत यह है कि पिछले पांच वर्षों में ब्रोकर्स के धंधे में 50 फीसदी कमी आ गई है। बड़ी प्रॉपर्टी के खरीदार कम हो गए हैं, इसलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पा रहा है।
 

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