Edited By jyoti choudhary,Updated: 19 Jun, 2019 02:14 PM
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर मंगलवार को एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने एचडीएफसी बैंक पर यह जुर्माना धोखाधड़ी और केवाइसी मानदंड़ों पर आरबीआई के दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया है।
नई दिल्लीः भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर मंगलवार को एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने एचडीएफसी बैंक पर यह जुर्माना धोखाधड़ी और केवाइसी मानदंड़ों पर आरबीआई के दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया है।
भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि विदेशी मुद्रा के प्रेषण के लिए एचडीएफसी बैंक के कुछ आयातकों द्वारा जाली बिलों की प्रविष्टियां (BoEs) जमा की गई थीं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर यह भी कहा गया है कि केवाइसी/एएमएल मानदंडों 'KYC/AML norms' पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है।
आरबीआई ने कहा कि एचडीएफसी बैंक को पहले एक नोटिस भी भेजा गया था जिसमें कहा था कि बैंक पर दिशा-निर्देशों का पालन न करने के लिए क्यों ना जुर्माना लगाया जाए। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह जुर्माना लगाया है।
वहीं एक बयान में एचडीएफसी बैंक ने कहा कि उसने अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।