Edited By Supreet Kaur,Updated: 12 Apr, 2018 04:37 PM
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आईडीबीआई बैंक पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई का कहना है कि आईडीबीआई के शीर्ष प्रबंधन ने एनपीए के बारे तय नियमों के अनुसार जानकारी नहीं दी थी।
नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आईडीबीआई बैंक पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई का कहना है कि आईडीबीआई के शीर्ष प्रबंधन ने एनपीए के बारे तय नियमों के अनुसार जानकारी नहीं दी थी।
रिजर्व बैंक के मुताबिक, आईडीबीआई ने 6186 करोड़ रुपए के खराब लोन के बारे में जानकारी नहीं दी। यह लोन राशि वित्त वर्ष 2016 की है। आरबीआई के नियमों के अनुसार सभी बैंकों के लिए एक नियम है कि अगर उनका एनपीए 15 फीसदी से अधिक है, तो इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। आईडीबीआई का एक चौथाई से लोन एनपीए हो चुका है और आरबीआई इसको सही करने की कोशिश में लगा हुआ है।