RBI ने मुंबई के इस बैंक पर लगाया 79 लाख रुपए का जुर्माना, जानें क्या होगा ग्राहकों पर असर

Edited By jyoti choudhary,Updated: 25 Sep, 2021 02:07 PM

rbi imposed a fine of rs 79 lakh on this mumbai bank

रिजर्व बैंक ने एनपीए वर्गीकरण सहित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर अपना सहकारी बैंक, मुंबई पर 79 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के वैधानिक निरीक्षण से पता चला है कि उसने एनपीए वर्गीकरण, मृतक व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के...

नई दिल्लीः रिजर्व बैंक ने एनपीए वर्गीकरण सहित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर अपना सहकारी बैंक, मुंबई पर 79 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के वैधानिक निरीक्षण से पता चला है कि उसने एनपीए वर्गीकरण, मृतक व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के चालू खातों में जमा राशि पर ब्याज का भुगतान या दावों का निपटान करते समय तथा बचत बैंक खाते में न्यूनतम राशि नहीं रखने के लिए दंडात्मक शुल्क लगाने के निर्देशों का पालन नहीं किया था। 

अपना सहकारी बैंक का वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च 2019 को उसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में था। ऋणदाता को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह कारण बताने के लिए कहा गया था कि उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक ने कहा कि नोटिस पर बैंक के जवाब, अतिरिक्त अनुपूरक उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाया गया। 

हालांकि, रिजर्व बैंक ने कहा कि नियामक अनुपालन में कमी के कारण जुर्माना लगाया गया और इसका उद्देश्य बैंक के अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या उनके साथ समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।  

जानिए क्या होगा ग्राहकों पर असर
रिजर्व बैंक ने कहा कि नोटिस पर बैंक के जवाब, अतिरिक्त अनुपूरक उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाया गया। हालांकि, रिजर्व बैंक ने कहा कि नियामक अनुपालन में कमी के कारण जुर्माना लगाया गया और इसका उद्देश्य बैंक के अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या उनके साथ समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।
 

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