Edited By jyoti choudhary,Updated: 03 Mar, 2023 05:53 PM

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अमेजन पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी केवाईसी आवश्यकताओं पर नियामक के निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर मास्टर...
मुंबईः भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अमेजन पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना प्रीपेड भुगतान उपकरणों (पीपीआई) और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर लगाया गया। आरबीआई ने एक बयान में कहा, ''यह पाया गया कि संस्था केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) आवश्यकताओं पर आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी।''
आरबीआई ने अमेजन पे (इंडिया) को एक कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा था कि आखिर निर्देशों का पालन न करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। इसके बाद कंपनी के जवाब पर विचार करने के बाद आरबीआई इस नतीजे पर पहुंचा कि उसके निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप सही हैं और ऐसे में उस पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया।
केंद्रीय बैंक ने हालांकि कहा कि यह जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों के कारण लगाया गया है और इसका मकसद अमेजन पे (इंडिया) का अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर टिप्पणी करना नहीं है। अमेजन पे ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन की डिजिटल भुगतान शाखा है।