धोखाधड़ी पकड़ने में देरी पर RBI ने तीन बैंकों पर लगाया 1-1 करोड़ का जुर्माना

Edited By jyoti choudhary,Updated: 09 Sep, 2018 10:40 AM

rbi penalty of 1 1 crores on three banks

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने धोखाधड़ी को पकड़ने में देरी और समय पर जानकारी नहीं देने पर सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई), बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई)

नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने धोखाधड़ी को पकड़ने में देरी और समय पर जानकारी नहीं देने पर सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई), बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) पर एक-एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 

PunjabKesariआरबीआई ने तीन अलग-अलग विज्ञप्तियां जारी कर कहा कि उसने यूबीआई, बीओआई तथा बीओएम प्रत्येक पर एक-एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर धोखाधड़ी पकड़ने और उसके बारे में रिपोर्ट करने में विलंब को लेकर बैंकिंग नियमन कानून के तहत यह जुर्माना लगाया है।  

PunjabKesariयूबीआई ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बताया कि रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी को पकड़ने और उसकी जानकारी देने में विलंब के लिए उसपर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक ने कहा कि उसे छह सितंबर को रिजर्व बैंक से जुर्माना लगाए जाने के बारे में सूचना मिली।  
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