Edited By jyoti choudhary,Updated: 24 Apr, 2021 12:50 PM
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लि. को एक मई से नए घरेलू ग्राहकों को कार्ड जारी करने से प्रतिबंधित कर दिया है। आंकड़ा और अन्य जानकारी के रख-रखाव नियमों के उल्लंघन को लेकर यह पाबंदी लगाई गई...
नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लि. को एक मई से नए घरेलू ग्राहकों को कार्ड जारी करने से प्रतिबंधित कर दिया है। आंकड़ा और अन्य जानकारी के रख-रखाव नियमों के उल्लंघन को लेकर यह पाबंदी लगाई गई है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि इस आदेश से इन दो इकाइयों के मौजूदा ग्राहकों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लि. 'पेमेंट सिस्टम' परिचालक हैं। दोनों देश में भुगतान और निपटान प्रणाली कानून, 2007 (पीएसएस कानून) के तहत कार्ड नेटवर्क के परिचालन के लिये अधिकृत हैं। आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल पर यह पाबंदी 23 अप्रैल, 2021 को जारी आदेश के तहत लगाई। केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘ये इकाइयां भुगतान प्रणाली से जुड़े आंकड़ों और सूचना भंडारण को लेकर निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही थीं।''
उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2018 में भुगतान व्यवस्था से जुड़े सभी सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने को कहा गया था कि उनके द्वारा परिचालित भुगतान प्रणाली से संबद्ध आंकड़े और जानकारी छह महीने के भीतर भारत में निर्धारित व्यवस्था में ही रखनी है। उन्हें अनुपालन के बारे में आरबीआई को भी सूचित करना था। साथ ही सीईआरटी-इन (इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम) के पैनल में शामिल ऑडिटरों द्वारा किए गए ‘सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट' निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ जमा करनी थी।