Edited By jyoti choudhary,Updated: 24 Jul, 2021 01:21 PM
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के लोन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रिजर्व बैंक ने बैंक डायरेक्टर्स के पर्सनल लोन की सीमा बढ़ा दी है। पहले किसी बैंक के डायरेक्टर्स और उनका परिवार मैक्सिमम 25 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले सकता था लेकिन अब इसे...
बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के लोन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रिजर्व बैंक ने बैंक डायरेक्टर्स के पर्सनल लोन की सीमा बढ़ा दी है। पहले किसी बैंक के डायरेक्टर्स और उनका परिवार मैक्सिमम 25 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले सकता था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
क्या है नया नियम?
इस संदर्भ में केंद्रीय बैंक ने सर्कुलर जारी किया। इसमें कहा गया कि बैंकों को स्वयं के बैंक और अन्य बैंकों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों के पति या पत्नी और आश्रित बच्चों के अलावा किसी भी रिश्तेदार को 5 करोड़ रुपए से अधिक लोन देने की अनुमति नहीं है। यह नियम किसी कंपनी के मामले में भी लागू होगा। जिसमें पति या पत्नी और आश्रित बच्चों के अलावा कोई भी रिश्तेदार , प्रमुख शेयरहोल्डर या डायरेक्टर हैं। ध्यान रहे कि यह नियम स्थानीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और लोकल एरिया बैंकों के अलावा सभी शिड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों पर लागू होगा।
लोन के लिए बोर्ड को सूचित करना अनिवार्य
आरबीआई ने कहा कि उधार लेने वालों को उपयुक्त अथॉरिटी की तरफ से मंजूरी दी जा सकेगी। सभी दस्तावेजों के साथ बोर्ड को इसके लिए सूचित करना अनिवार्य है। इसके बाद बोर्ड लोन देने पर निर्णय करेगा। दरअसल पिछले कुछ समय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब मौजूदा डायरेक्टर्स ने अपने परिवार के सदस्यों को लोन देने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया हो। आईसीआईसीआई बैंक की एमडी चंदा कोचर पर भी अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज है। इसलिए केंद्रीय बैंक इस पर भी सख्ती दिखा रहा है।