Edited By jyoti choudhary,Updated: 04 Mar, 2019 06:32 PM
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नियमों के उल्लंघन को लेकर बैंकों पर सख्ती जारी है। इसी के तहत आरबीआई ने सोमवार को कर्नाटक बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इससे पहले शनिवार को आरबीआई ने विभिन्न निर्देशों का पालन नहीं करने क
नई दिल्लीः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नियमों के उल्लंघन को लेकर बैंकों पर सख्ती जारी है। इसी के तहत आरबीआई ने सोमवार को कर्नाटक बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इससे पहले शनिवार को आरबीआई ने विभिन्न निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर चार बैंकों- भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, देना बैंक और आईडीबीआई बैंक- पर जुर्माना लगाया है।
कर्नाटक बैंक पर क्यों जुर्माना
रिजर्व बैंक ने स्विफ्ट से जुड़ी परिचालन नियंत्रणों के क्रियान्वयन में देरी को लेकर कर्नाटक बैंक पर कुल 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। स्विफ्ट मैसेज भेजने वाला एक वैश्विक सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल वित्तीय संस्थाएं ट्रांजेक्शन के लिए करती हैं। बता दें कि इस मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के दुरुपयोग से पीएनबी में 14,000 करोड़ रुपए की भारी धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। पीएनबी धोखाधड़ी के बाद आरबीआई का रुख बैंकों के ट्रांजेक्शन को लेकर कड़ा बना हुआ है।
चार बैंकों पर पहले लग चुका है जुर्माना
इससे पहले शनिवार को आरबीआई ने यूनियन बैंक पर 3 करोड़ रुपए, देना बैंक पर 2 करोड़ रुपए, आईडीबीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यूनियन बैंक पर स्विफ्ट से संबंधित नियंत्रण को मजबूत करने और समय के भीतर अमल करने में देरी करने के कारण जुर्माना लगा। जबकि देना बैंक को 20 फरवरी 2018 को जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर केन्द्रीय बैंक ने जुर्माना लगाया है।
आईडीबीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक ने भी कहा कि स्विफ्ट संबंधी निर्देशों के पालन में देरी को लेकर रिजर्व बैंक ने उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आईडीबीआई बैंक ने हालांकि यह भी कहा कि उसने अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए हैं ताकि इस तरह की चीजों की पुनरावृत्ति न हो।