Rcom फिलहाल नहीं बेच सकेगी टावर एसेट, SC ने लगाई रोक

Edited By jyoti choudhary,Updated: 16 Apr, 2018 04:45 PM

rcom can not sell tower assets now sc stops imposing

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नैशनल कंपनी लॉ अपीली ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) की रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के टॉवर्स की सेल को दी गई मंजूरी पर स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने मामले में अपीली ट्रिब्यूनल का फैसला आने तक के लिए रोक लगाया है।

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नैशनल कंपनी लॉ अपीली ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) की रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के टॉवर्स की सेल को दी गई मंजूरी पर स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने मामले में अपीली ट्रिब्यूनल का फैसला आने तक के लिए रोक लगाया है। आरकॉम की टावर सेल की प्रक्रिया को उसकी सब्सिडियरी रिलायंस इन्फ्राटेल पूरा कर रही है। इसे अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

18 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
6 अप्रैल को एन.सी.एल.ए.टी. ने आरकॉम के एक लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एस.बी.आई.) को इस एसेट की सेल की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मंजूरी दे दी थी, हालांकि इस डील से हुई आय को एक एस्क्रो अकाउंट में जमा करने के भी निर्देश दिए थे। अपीली ट्रिब्यूनल में मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। 

रिलायंस इन्फ्राटेल को भी नोटिस
इस बार यह एसेट सेल रिलायंस इन्फ्राटेल की एक माइनॉरिटी इन्वेस्टर एच.एस.बी.सी. डेजी इन्वेस्टमेंट (मॉरिशस) लि. की वजह से फंसी है, जिसने अपीली ट्रिब्यूनल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में कोर्ट ने रिलायंस इन्फ्राटेल को भी नोटिस जारी किया है।

इससे पहले एच.एस.बी.सी. डेजी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में रिलायंस इन्फ्राटेल की एसेट की सेल पर स्टे हासिल करने में कामयाब रही थी। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने इस स्टे को अपीली ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। 

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