एरिक्सन विवादः RCom को ट्रिब्यूनल से राहत, बिना बैंक गारंटी के स्पेक्ट्रम बिक्री

Edited By Supreet Kaur,Updated: 04 Oct, 2018 10:18 AM

rcom seeks relief from tribunals spectrum sale without bank guarantee

रिलांयस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने बुधवार को कहा कि उसे दूरसंचार ट्रिब्यूनल से राहत मिली है और वह अब अपनी योजनाबद्ध स्पेक्ट्रम बिक्री प्रक्रिया को पूरी कर सकती है। बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग एरिक्सन इंडिया और आरआईटीएल (रिलायंस इंफ्राटेल) के अल्पांश...

नई दिल्लीः रिलांयस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने बुधवार को कहा कि उसे दूरसंचार ट्रिब्यूनल से राहत मिली है और वह अब अपनी योजनाबद्ध स्पेक्ट्रम बिक्री प्रक्रिया को पूरी कर सकती है। बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग एरिक्सन इंडिया और आरआईटीएल (रिलायंस इंफ्राटेल) के अल्पांश निवेशकों को बकाए का भुगतान करने में किया जाएगा।

आरकॉम ने बंबई शेयर बाजार को बताया कि उसे स्पेक्ट्रम की बिक्री से 975 करोड़ रुपए मिलेंगे और वह इससे एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए और आरआईटीएल के अल्पांश निवेशकों को 230 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। इसमें कहा गया, रिलायंस कम्युनिकेशंस को दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय प्राधिकरण (टीडीएसएटी) से राहत मिली। ट्रिब्यूनल ने अपने एक अक्टूबर 2018 के आदेश में कंपनी से 2,900 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी की दूरसंचार विभाग की मांग पर रोक लगा दी है। अनिल अंबानी प्रर्वितत आरकॉम ने कहा कि उसने स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के संबंध में दूरसंचार विभाग द्वारा की गयी गारंटी की मांग को चुनौती थी। कंपनी ने कहा कि 28 अगस्त तक कई सुनवाइयों के बाद अपीलीय ट्रिब्यूनल ने एक अक्टूबर, 2018 को मांग पर रोक लगा दी और दूरसंचार विभाग को स्पेक्ट्रम के कारोबार के लिए शीघ्र अनुमति देने का निर्देश दिया।

रिलायंस कम्युनिकेशंस ने मंगलवार को कहा था उसे यह जानकारी मिली है कि एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आरकॉम पर बकाया 550 करोड़ रुपए की अदायगी को लेकर एक अक्टूबर, 2018 को उच्चतम न्यायालय में एक अवमानना याचिका दायर की है। आरकॉम ने कहा कि उसने 28 सितंबर को शीर्ष न्यायालय में आवेदन दाखिल करके एरिक्सन को बकाये का भुगतान करने के लिए 60 दिन का और समय मांगा है। उस मामले में 4 अक्टूबर को सुनवाई होगी।     
 

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