रीयल एस्टेट, लॉटरी पर जीएसटी पर नहीं हो सकता समझौता, अब 24 को होगी बैठक

Edited By Isha,Updated: 20 Feb, 2019 04:02 PM

real estate lottery on gst can not be settled now 24 will be meeting

जीएसटी परिषद ने रीयल एस्टेट तथा लॉटरी पर जीएसटी दर में बदलाव के निर्णय को रविवार तक टाल दिया है। परिषद ने जनवरी महीने के लिये कंपनियों को बिक्री का रिटर्न दायर करने की अंतिम तिथि भी शुक्रवार तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की...

बिजनेस डेस्कः जीएसटी परिषद ने रीयल एस्टेट तथा लॉटरी पर जीएसटी दर में बदलाव के निर्णय को रविवार तक टाल दिया है। परिषद ने जनवरी महीने के लिये कंपनियों को बिक्री का रिटर्न दायर करने की अंतिम तिथि भी शुक्रवार तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की बुधवार को हुई बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि रिटर्न भरने की भीड़ को देखते हुए जम्मू-कश्मीर को छोट कर सभी राज्यों में इसके लिये अंतिम तिथि 22 फरवरी तक बढ़ा दी गयी है। जम्मू कश्मीर के लिये यह समयसीमा 28 फरवरी तक बढ़ायी गयी है।

जीएसटीआर-3बी दायर करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी को समाप्त हो रही है। जेटली ने निर्माणाधीन घरों पर जीएसटी दर के बारे में कहा कि कुछ राज्यों ने इस बाबत प्रत्यक्ष तौर पर मिल कर पक्ष रखने की बातें की हैं। इस बारे में निर्णय लेने के लिये जीएसटी परिषद की बैठक 24 फरवरी को हो सकती है। जेटली ने कहा कि रीयल एस्टेट और लॉटरी के बारे में चर्चा जारी रहेगी। उन्होंने कहा, ‘‘आज की बैठक रविवार तक के लिये टाल दी गयी है।’’

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