SC ने सुपरटेक से कहा, डूबे या मरे, निवेशकों के लौटाने होंगे

Edited By ,Updated: 07 Sep, 2016 02:21 PM

real estate supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रियल एस्टेट की कंपनी सुपरटेक लिमिटेड पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह डूब रही है या मर रही है इससे हमें मतलब नहीं।

नोएडाः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रियल एस्टेट की कंपनी सुपरटेक लिमिटेड पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह डूब रही है या मर रही है इससे हमें मतलब नहीं। उसे निवेशकों का पैसा लौटाना होगा।

 

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा और एके गोयल की पीठ ने ये सख्त टिप्पणियां मंगलवार को तब कीं जब कुछ निवेशकों के वकील शुएब आलम ने कहा कि सुपरटेक कहता फिर रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, वह किसी खरीदार को पैसा नहीं देगा। उसने यह यूनीटेक की देखादेख कहना शुरू किया है। पीठ ने कहा कि आप उन्हें कहने दीजिए, पैसा हम वूसलेंगे। कल यदि इमारत को गिराने का आदेश दिया जाता है तो क्या वह पैसा नहीं देगा। यदि बिल्डर की मौत हो जाए तो भी हम पैसा वसूलेंगे।

 

पीठ ने आदेश दिया कि सुपरटेक निवेशकों को उनके राशि का हर माह 10 फीसदी लौटाए। यह राशि वह 15 जनवरी 2015 से लौटाएगा। हालांकि कोर्ट ने थोड़ी राहत देते हुए बिल्डर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए पांच करोड़ रुपयों में से निवेशकों को भुगतान करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा इसे पैसे का इस्तेमाल बाद में किया जाएगा। पीठ ने सुपरटेक सें कहा कि अगली सुनवाई में वह निवेशकों को लौटाए गई रकम का पूरा ब्योरा सिलसिलेवार ढंग से कोर्ट में पेश करे।

 

पीठ ने कहा एन.बी.सी.सी. (राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम) की रिपोर्ट आने पर वो देखेंगे कि कानून का पालन किया जाए। एन.बी.सी.सी. की ओर से एएसजी पीएस नरसिम्हा ने कोर्ट से कहा कि उसे टावरों की जांच के लिए कुछ समय और चाहिए। कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते का समय दे दिया और सुनवाई 25 अक्तूबर के लिए स्थगित कर दी।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!