वसूले नॉन-कंस्ट्रक्शन चार्जिस, अब नगर सुधार ट्रस्ट देगा मुआवजा

Edited By Pardeep,Updated: 19 May, 2018 05:22 AM

recovery non construction charges now municipal reform trust will pay

जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक याचिकाकत्र्ता को राहत देते हुए नगर सुधार ट्रस्ट बटाला को आदेश दिया है कि याचिकाकत्र्ता से वसूल की गई नॉन-कंस्ट्रक्शन राशि 89,054 रुपए व 10,000 रुपए मुआवजा राशि 30 दिन में याचिकाकत्र्ता को अदा करे, नहीं तो सारी राशि 9...

गुरदासपुर: जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक याचिकाकत्र्ता को राहत देते हुए नगर सुधार ट्रस्ट बटाला को आदेश दिया है कि याचिकाकत्र्ता से वसूल की गई नॉन-कंस्ट्रक्शन राशि 89,054 रुपए व 10,000 रुपए मुआवजा राशि 30 दिन में याचिकाकत्र्ता को अदा करे, नहीं तो सारी राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करनी होगी।
 
क्या है मामला
याचिकाकत्र्ता के.सी. नारंग पुत्र ज्ञान चंद निवासी प्रेम नगर बटाला ने फोरम के समक्ष दायर याचिका में आरोप लगाया कि उसने नगर सुधार ट्रस्ट बटाला से शाहीबना स्कीम सामने पंजाब रोडवेज वर्कशॉप जालन्धर रोड में एक 120 स्क्वेयर मीटर का प्लाट नंबर-43 खरीदा था जिसकी रजिस्ट्री 3 जुलाई, 2007 को उसके नाम हो गई थी। इस संबंधी उसने पूरी राशि 5 लाख 52 हजार रुपए किस्तों में जमा करवा दी थी। 

नगर सुधार ट्रस्ट बटाला ने इस स्कीम संबंधी जारी पम्फलैट में यह घोषणा की थी कि यह स्कीम पूरी तरह से प्लान स्कीम है तथा इसमें सड़कें, आधुनिक सुविधाएं, पार्क सहित सीवरेज आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी परन्तु नगर सुधार ट्रस्ट इन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में असफल रहा तथा अब नॉन-कंस्ट्रक्शन चार्ज वसूल कर रहा है। इस संबंधी नगर सुधार ट्रस्ट बटाला ने उससे 15 मई, 2015 को 78,254 तथा 8 अक्तूबर, 2015 को 10,800 रुपए नॉन-कंस्ट्रक्शन चाॢजस वसूले जो पूरी तरह से अवैध था। उसने इस संबंधी फोरम में मामला दर्ज करवाया। 

यह कहा फोरम ने
फोरम के प्रधान नवीन पुरी ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि बटाला ट्रस्ट ने निर्धारित समय में इस स्कीम में घोषित की गई सुविधाओं को पूरा नहीं किया। यदि नगर सुधार ट्रस्ट बटाला अपनी घोषित सुविधाओं को उपलब्ध नहीं करवाता तो उसे नॉन-कंस्ट्रक्शन चार्ज वसूलने का अधिकार नहीं है। फोरम ने आदेश दिया कि नगर सुधार ट्रस्ट बटाला याचिकाकत्र्ता से वसूल की गई नॉन-कंस्ट्रक्शन राशि सहित 10 हजार रुपए मुआवजा तथा वाद व्यय के रूप में 30 दिन में याचिकाकत्र्ता को अदा करे। यदि ट्रस्ट ऐसा नहीं करता तो ट्रस्ट को पूरी राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करनी होगी।

Related Story

India

397/4

50.0

New Zealand

327/10

48.5

India win by 70 runs

RR 7.94
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!