टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 15 दिनों के अंदर मिलेगा रिफंड

Edited By jyoti choudhary,Updated: 19 Aug, 2018 12:54 PM

refunds will be available within 15 days of filing tax return

इनकम टैक्स पेयर्स के लिए राहत की खबर हैं। अब इनकम टैक्स रिफंड का पेमेंट टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। पहले इनकम टैक्स रिफंड पेमेंट में औसतन 2 से 3 महीने का समय लगता था।

नई दिल्लीः इनकम टैक्स पेयर्स के लिए राहत की खबर हैं। अब इनकम टैक्स रिफंड का पेमेंट टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। पहले इनकम टैक्स रिफंड पेमेंट में औसतन 2 से 3 महीने का समय लगता था। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) ने इनकम टैक्स विभाग से इनकम टैक्स रिफंड की प्रक्रिया तेज करने को कहा है।

विभाग के एक उच्चाधिकारी का कहना है कि जिनका इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट हो गया है और ई-वेरिफिकेशन हो गया है तो ऐसे लोगों का रिफंड 10 से 12 दिन में आ गया है। इस बारे में इनकम टैक्स विभाग अब तेजी से काम कर रहा है। अधिकारी के अनुसार जिनका रिफंड बनता है लेकिन उनका ई-वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो उसमें रिफंड आने में देरी हो सकती है। ऐसे में इनकम टैक्स पेयर्स के लिए बेहतर होगा कि वे इनकम टैक्स रिटर्न भरने के साथ ई-वेरिफिकेशन भी जल्द करा दे। 

गौरतलब है कि अगर आप का ज्यादा टैक्स कट गया है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। 

अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो अब भी आपके लिए मौका है। अगर आपने समय सीमा के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको बाद में रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपए तक पेनल्टी देनी होगी। आप पेनल्टी जमा किए बिना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। 

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