इलाज में लापरवाही बरतने पर 2 डाक्टरों को 6.30 लाख रुपए का देना होगा मुआवजा

Edited By jyoti choudhary,Updated: 20 Jun, 2019 12:40 PM

rehabilitation of rs 6 30 lakhs will be given to 2 doctors after treatment

शिवमोग्गा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने इलाज में लापरवाही बरतने पर 2 डाक्टरों को 6.30 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। पीड़ित महिला हिस्टेरेक्टॉमी (गर्भाशय) से पीड़ित थी।

कर्नाटकः शिवमोग्गा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने इलाज में लापरवाही बरतने पर 2 डाक्टरों को 6.30 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। पीड़ित महिला हिस्टेरेक्टॉमी (गर्भाशय) से पीड़ित थी।

पीड़िता के.ए. गीता की शिकायत के अनुसार 5 अक्तूबर, 2012 को उसे हिस्टेरेक्टॉमी का इलाज करवाने के लिए कर्नाटक के शिवमोग्गा शहर में राघवेंद्र नर्सिंग होम में दाखिल करवाया गया। जहां डा. एम. मुरलीधर राव और डा. विजयलक्ष्मी रवीश ने उसका इलाज किया। इलाज दौरान उसकी हालत बिगडऩे लगी। उसे अन्य अस्पताल में रैफर कर दिया गया जहां टैस्ट के दौरान उसे पता चला कि इलाज दौरान उसकी मूत्रवाहिनी क्षतिग्रस्त हो गई।

बाद में उसे हिस्टेरेक्टॉमी जटिलताओं के हल के लिए बेंगलूर में एक और सर्जरी से गुजरना पड़ा। गीता ने उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम से संपर्क किया जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसे हिस्टेरेक्टॉमी के दौरान चिकित्सकीय लापरवाही के कारण शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी। गीता के चिकित्सा उपचार से संबंधित दस्तावेजों की जांच करने के बाद फोरम ने डाक्टरों को चिकित्सा लापरवाही का दोषी ठहराया।

फोरम ने 6 सप्ताह में भुगतान करने का दिया आदेश
मंच के सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि इसने रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया था। हिस्टेरेक्टॉमी के दौरान मूत्रवाहिनी के क्षतिग्रस्त होने के बाद सामने आने वाली जटिलताओं के उपचार और उसके द्वारा की गई मानसिक पीड़ा की भरपाई के लिए पीड़ित को मुआवजे के रूप में 6 लाख और मुकद्दमेबाजी खर्च के रूप में 30,000 रुपए 6 सप्ताह में देने का आदेश दिया। 
 

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