Edited By Pardeep,Updated: 04 Sep, 2018 04:46 AM
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि उसने पंचनिर्णय में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) के खिलाफ 200 करोड़ रुपए का एक मुकद्दमा जीता है। कंपनी ने बंबई शेयर बाजार से कहा, ‘‘एक तीन सदस्यीय पंचनिर्णय न्यायाधिकरण ने 31 अगस्त 2018 को एकमत...
नई दिल्ली: रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि उसने पंचनिर्णय में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) के खिलाफ 200 करोड़ रुपए का एक मुकद्दमा जीता है। कंपनी ने बंबई शेयर बाजार से कहा, ‘‘एक तीन सदस्यीय पंचनिर्णय न्यायाधिकरण ने 31 अगस्त 2018 को एकमत से एन.एच.ए.आई. को 29 नवम्बर तक उसे 150 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है।
एन.एच.ए.आई. को समय सीमा तक भुगतान नहीं करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा।’’ न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि टोल प्लाजा की जगह बदलने से रिलायंस इंफ्रा को हुए राजस्व नुक्सान के 13.5 प्रतिशत की दर से एन.एच.ए.आई. को मुआवजा भी देना होगा। कंपनी ने कहा कि यह मुआवजा मार्च 2017 से 14 जनवरी 2038 तक के लिए देय है। आकलन के हिसाब से यह 50 करोड़ रुपए होता है।