रेलिगेयर मामला: फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व-प्रवर्तक शिविंदर सिंह की जमानत याचिका खारिज

Edited By jyoti choudhary,Updated: 18 Jun, 2020 12:11 PM

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दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व-प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। सिंह रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के कोष के साथ

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व-प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। सिंह रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के कोष के साथ कथित हेराफेरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले का सामना कर रहे हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने कहा कि सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत के दौरान किसी तरह एक फोन की तस्करी की। यह उनके आचरण और इरादे को दिखाता है। अदालत ने अपने आदेश में इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय के जवाब का भी उल्लेख किया।

ईडी ने कहा है कि सिंह ने घर का खाना खाने और दिन में आधा घंटा परिवार के सदस्य से मिलने की सुविधा का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने उनके लिए खाना लाने वाले ड्राइवर के हाथ से एक मोबाइल फोन मंगवाया और बाथरूम में जाकर अपनी जान-पहचान वालों और सहयोगियों से फोन पर बातचीत और चैट की। जब कोई आरोपी हिरासत में रहते हुए यह सब कर सकता है तो यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को धमकाने की कोशिश कर सकते हैं।

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