रिजर्व बैंक ने सिटीबैंक इंडिया पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया

Edited By Yaspal,Updated: 12 Jan, 2019 12:34 AM

reserve bank fined rs 3 crore on citibank india

भारतीय रिजर्व बैंक ने सिटी बैंक इंडिया पर बैंक के निदेशकों के मामले में ‘उपयुक्त और उचित’ मानदंड का पालन नहीं करने पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि, रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों की...

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने सिटी बैंक इंडिया पर बैंक के निदेशकों के मामले में ‘उपयुक्त और उचित’ मानदंड का पालन नहीं करने पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 
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हालांकि, रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों की वजह से की गई है। इसके पीछे बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या करार की वैधता पर कोई सवाल उठाना नहीं है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय बैंक ने चार जनवरी, 2019 के आदेश के जरिये सिटीबैंक एनए इंडिया पर बैंक के निदेशकों के मामले में ‘उपयुक्त और उचित’ मानदंड का अनुपालन नहीं करने पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 

जुलाई, 2013 में रिजर्व बैंक ने सिटीबैंक को अपने ग्राहक को जानिये और धन शोधन रोधी कानून से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के बारे में पत्र लिखकर आगाह किया था। अमेरिका का सिटीबैंक भारत में पिछले 115 साल से परिचालन कर रहा है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में बैंक की 35 शाखाएं और 541 एटीएम का नेटवर्क है। 

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