रिर्जव बैंक ने इन दो बैंकों पर लगाया 5 करोड़ रुपए का जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Mar, 2018 10:21 PM

reserve bank fined rs 5 crore on two banks

रिजर्व बैंक ने फंसे कर्ज (एनपीए) के वर्गीकरण नियमों के उल्लंघन को लेकर एक्सिस बैंक पर 3 करोड़ रुपए और केवाईसी नियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने सोमवार को यह जानकारी...

मुंबई : रिजर्व बैंक ने फंसे कर्ज (एनपीए) के वर्गीकरण नियमों के उल्लंघन को लेकर एक्सिस बैंक पर 3 करोड़ रुपए और केवाईसी नियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने सोमवार को यह जानकारी दी।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने 31 मार्च 2016 को वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक की जांच की। रिजर्व बैंक के बयान के अनुसार जांच से यह पता चला कि एनपीए के आकलन के संदर्भ में समय-समय पर जारी विभिन्न नियमन का उल्लंघन किया गया। इसमें कहा गया है कि आरबीआई ने आय पहचान एवं संपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) के बारे में जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर एक्सिस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है।

एक अलग विज्ञप्ति में केंद्रीय बैंक ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक की एक शाखा में धोखाधड़ी का पता चला है। इसके अनुसार बैंक की आंतरिक जांच रिपोर्ट समेत दस्तावेजों की जांच से यह पता चला कि बैंक ने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) नियमों का अनुपालन नहीं किया। इसको लेकर बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि दोनों बैंकों पर कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर की गई है।    

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