Edited By Supreet Kaur,Updated: 03 Aug, 2019 10:11 AM
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों के उल्लंघन करने के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के सात बैंकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इलाहबाद बैंक और बैंक आफ महाराष्ट्र के ऊपर 2-2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है
नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों के उल्लंघन करने के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के सात बैंकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इलाहबाद बैंक और बैंक आफ महाराष्ट्र के ऊपर 2-2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं बैंक आफ बड़ौदा, बैंक आफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया पर 1.5-1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है, जबकि ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
क्यों लगाया जुर्माना
आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा है, ‘‘रिजर्व बैंक ने 31 जुलाई 2019 के आदेश के तहत सात बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। मौद्रिक जुर्माना चालू खातों को खोलने और उसके परिचालन के लिए आचार संहिता के कुछ प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।'' एक अलग विज्ञप्ति में आरबीआई ने कहा कि उसने कार्पोरेशन बैंक पर साइबर सुरक्षा रूपरेखा से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।