रिजर्व बैंक ने दो सहकारी बैंकों पर लगाया 15 लाख रुपए का जुर्माना, जानिए क्या है वजह

Edited By rajesh kumar,Updated: 05 Nov, 2020 12:23 PM

reserve bank imposes fine of rs 15 lakh on two cooperative banks

रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि उसने निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर सहकारी क्षेत्र के दो बैंकों पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने एक वक्तव्य में यह जानकारी देते हुये कहा कि कर्नाटक के देवांगिर स्थित मिलाठ को-अपरेटिव बैंक पर 10...

मुंबई: रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि उसने निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर सहकारी क्षेत्र के दो बैंकों पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने एक वक्तव्य में यह जानकारी देते हुये कहा कि कर्नाटक के देवांगिर स्थित मिलाठ को-अपरेटिव बैंक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केन्द्रीय बैंक द्वारा बैंक को दिये गये निर्देश का पालन नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया गया।

एक अन्य वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने कहा कि तमिल नाडु के तुतीकुडी स्थित तिरुवईकुतम को-आपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर उसके निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक को निदेशकों को कर्ज और अग्रिम देने से रोका गया था। वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों ही मामलों में जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खामी के चलते लगाया गया है।

दोनों बैंकों को कारण बताओं नोटिस
बता दें कि दोनों बैंकों की इंसपेक्शन रिपोर्ट में यह खामी सामने आई थी। जिसके बाद दोनों बैंकों को कारण बताओं नोटिस भेजा गया था। उनके लिखित जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई में मौखिक जवाब के बाद केंद्रीय बैंक ने उन पर लगे आरोपों को सही पाया। इसके बाद रिजर्व बैंक ने उन पर आर्थिक जुर्माना लगाने का फैसला किया।

 

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