Edited By jyoti choudhary,Updated: 16 Mar, 2019 11:53 AM
रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बाजार भागीदारों द्वारा मूल्य संवेदनशील सूचना का वित्तीय साधनों में दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रिजर्व बैंक की यहां जारी अधिसूचना में कहा गया है, ''बाजार भागीदार चाहे वह स्वतंत्र रूप से कारोबार करते हैं
मुंबईः रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बाजार भागीदारों द्वारा मूल्य संवेदनशील सूचना का वित्तीय साधनों में दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रिजर्व बैंक की यहां जारी अधिसूचना में कहा गया है, 'बाजार भागीदार चाहे वह स्वतंत्र रूप से कारोबार करते हैं अथवा मिलकर काम करते हैं, वह किसी बेंचमार्क दर अथवा संदर्भ दर की गणना के साथ साठगांठ की मंशा से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।'
दिशानिर्देश में कहा गया है कि कोई भी बाजार भागीदार किसी खास दर अथवा संदर्भ दर को ध्यान में रखते हुए एकाधिकार की मंशा से कोई सौदा नहीं करेगा। रिजर्व बैंक के ये दिशानिर्देश शुक्रवार को प्रभावी हो गए। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोई भी भागीदार बाजार में ऐसी मंशा के साथ साठगांठ करते हुए पाया गया तो उसे बाजार में एक अथवा एक से अधिक साधनों में एक महीने तक के लिए भागीदारी से रोका जा सकता है।
रिजर्व बैंक ने हालांकि कहा है कि उसके ये निर्देश मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में किए गए सौदे पर लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही उसके निर्देश बैंकों और केन्द्र सरकार पर मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति तथा अन्य सार्वजनिक नीति के उद्देश्यों को पाने में किए जाने वाले प्रोत्साहनों पर लागू नहीं होंगे।