कर्मचारियों में सर्विस टैक्स का फायदा नहीं देने वाले रेस्टोरेंट को पड़ेगा महंगा

Edited By jyoti choudhary,Updated: 24 Nov, 2018 11:45 AM

restaurant does not provide service tax in the employees will have expensive

ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलने वाले रेस्टोरेंट इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे। ग्राहकों से वसूला जाने वाले सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट में काम करने वाले स्टाफ के लिए होता है, लेकिन अक्सर रेस्टोरेंट मालिक इसे स्टाफ में नहीं बांटते।

बिजनेस डेस्कः ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलने वाले रेस्टोरेंट इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे। ग्राहकों से वसूला जाने वाले सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट में काम करने वाले स्टाफ के लिए होता है लेकिन अक्सर रेस्टोरेंट मालिक इसे स्टाफ में नहीं बांटते। अब इनकम टैक्स ने इस सर्विस चार्ज पर भी अपनी नजर गड़ा दी है। कोई रेस्टोरेंट या होटल अपने ग्राहक से सर्विस चार्ज लेकर उसे स्टाफ में नहीं बांटा तो उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 

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CBDT ने दिए निर्देश
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने हाल ही में टैक्स डिपार्टमेंट को आदेश दिए हैं कि अगर उनके पास किसी रेस्त्रां या होटल के बारे में शिकायत आती है कि वे सर्विस चार्ज को अपने खाते में जमा कर रहे हैं, तो अधिकारी उन रेस्त्रां और होटलों में जाकर बैलेंस शीट और खर्च का ब्यौरा चेक करें। अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि सर्विस चार्ज को स्टाफ में नहीं बांटा गया है या फिर उसको दर्ज नहीं कराया गया है तो इसे टैक्स के दायरे में लाया जाएगा।

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10% लगता है सर्विस टैक्स
सर्विस टैक्स या सर्विस चार्ज कस्टमर्स द्वारा होटल और रेस्टोरेंट के स्टाफ को दिए जाने वाले 'टिप’ का नया रूप है, जिसे रेस्टोरेंट  होटल स्टाफ के नाम पर अपने कस्टमर्स से कलेक्ट करते हैं। यह अापके कुल बिल का 10 फीसदी तक हो सकता है और अधिकतर मेन्यू पर दर्ज होता है। इस पर होटलों और रेस्टोरेंट को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है।

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मिनिस्ट्री ने जताई थी शंका
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि उनके पास ग्राहकों की शिकायतें आई हैं कि कुछ रेस्त्रां और होटल्स मंत्रालय के नियमों का उल्लंघन करते हुए कस्टमर्स से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज लेते हैं लेकिन हर रोजगार की तरह यहां भी जो सर्विस चार्ज लिया जाता है वह स्टाफ और वर्कर्स में बांटा नहीं जाता है।

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