Edited By jyoti choudhary,Updated: 22 Jun, 2018 03:28 PM
आयकर रिटर्न फाइल करने वाले लाखों करदाताओं को आयकर ट्रिब्यूनल ने बड़ी राहत दे दी है। ट्रिब्यूनल ने अपने एक फैसले में कहा है कि रिटर्न फाइल करने के बाद अगर आपको नोटिस मिला तो उसके बाद भी रिवाइज रिटर्न को दाखिल कर सकेंगे।
बिजनेस डेस्कः आयकर रिटर्न फाइल करने वाले लाखों करदाताओं को आयकर ट्रिब्यूनल ने बड़ी राहत दे दी है। ट्रिब्यूनल ने अपने एक फैसले में कहा है कि रिटर्न फाइल करने के बाद अगर आपको नोटिस मिला तो उसके बाद भी रिवाइज रिटर्न को दाखिल कर सकेंगे।
इनको मिलेगा लाभ
हालांकि ट्रिब्यूनल ने साफ किया है कि रिवाइज रिटर्न दाखिल करने का फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो तय समय में इसे दाखिल कर देंगे। 20 जून को मुंबई बेंच द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 (5) के तहत ऐसा किया जा सकता है।
अभी मिलता है एक साल का समय
अभी रिवाइज रिटर्न को दाखिल करने के लिए एक साल का समय वित्तीय वर्ष की समाप्ति या फिर आयकर विभाग द्वारा असेसमेंट करने की तारीख से मान्य होगा। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने साफ किया है कि अगर करदाता ने एलटीसीजी टैक्स का लाभ लिया है, तो फिर उसको भी इस रिवाइज रिटर्न में दाखिल कर सकते हैं।
ITR में देनी होगी जानकारी
इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए एक फैसले से लोगों को राहत मिलेगी। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा है कि किराये पर दिए मकान के खाली रहने पर टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
अभी तक यह था कानून
इससे पहले इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति के पास दो प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी को किराए पर उठा रखा है या नहीं तो भी किराए की इनकम पर टैक्स देना होता था। हालांकि अब इसमें राहत मिल गई है।