आज से लागू हो रहे हैं नए नियम, आप पर होगा यह असर

Edited By Supreet Kaur,Updated: 01 Nov, 2018 11:12 AM

rules are changing from today it will affect you

1 नवंबर यानी आज से आपको कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इनमें लोन महंगा होने से लेकर सस्ते में खरीददारी का मौका मिलने तक की बातें शामिल हैं। आइए, जानते हैं आज से क्या-क्या हो रहे हैं बदलाव।

बिजनेस डेस्कः  1 नवंबर यानी आज से आपको कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इनमें लोन महंगा होने से लेकर सस्ते में खरीददारी का मौका मिलने तक की बातें शामिल हैं। आइए, जानते हैं आज से क्या-क्या हो रहे हैं बदलाव।
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ऐप से बुक करें ट्रेन का जनरल टिकट
भारतीय रेल अनारक्षित टिकट काउंटर पर लगने वाली लंबी कतार को ध्यान में रखते हुए 1 नवंबर से पूरे देश में यूटीएस मोबाइल ऐप की शुरुआत करने जा रहा है। इस ऐप को प्ले स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद आपको टिकट लेने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। पहले यह सुविधा चुनिंदा स्टेशनों के लिए थी।

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PNB का कर्ज महंगा
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने अपनी सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) को 0.05 फीसदी बढ़ा दिया। इसी दर पर अधिकतर खुदरा कर्ज दिए जाते हैं। यह वृद्धि 1 नवंबर से प्रभावी हो रही है। इस वृद्धि के बाद तीन साल का कर्ज 8.70 फीसदी, 6 माह के कर्ज पर 8.45 फीसदी और 3 महीने के लिए कर्ज देने पर 8.25 फीसदी ब्याज लिया जाएगा।

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फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल
फ्लिपकार्ट 1 नवंबर से बिग दिवाली सेल शुरू कर रहा है। यह सेल 5 नवंबर तक चलेगी। इस सेल में फ्लिपकार्ट विभिन्न प्रोडक्ट्स पर 80 फीसदी तक डिस्काउंट ऑफर कर रही है। साथ ही, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के क्रेडिट कार्ड्स से पेमेंट करने पर 10 फीसदी का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा, फ्लिपकार्ट के पेमेंट ऐप फोनपे से पेमेंट करने पर भी 10 फीसदी तक की छूट मिल रही है।

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टोल टैक्स प्लाजा पर RFID सिस्टम
राजधानी के 13 बॉर्डर पर मौजूद टोल टैक्स प्लाजा पर आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस) सिस्टम शुरू हो रहा है। इस सुविधा के लिए सभी कमर्शियल गाड़ियों को पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद गाड़ियां टोल प्लाजा पर बिना रुके ही आगे निकल जाएंगी। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वाहन मालिकों को आईडी प्रूफ, इन्श्योरेंस, डीएल और मोबाइन नंबर देना होगा।

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