सेबी ने लगाया12 इकाइयों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 Jul, 2017 07:08 PM

safari industries case sebi imposes penalty of rs 2 lakh on 12 units

बाजार नियामक सेबी ने खुलासा नियमों के उल्लंघन को लेकर सफारी इंडस्ट्रीज के 12 पूर्व प्रवर्तक इकाइयों पर 2-2 लाख रपये

नई दिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने खुलासा नियमों के उल्लंघन को लेकर सफारी इंडस्ट्रीज के 12 पूर्व प्रवर्तक इकाइयों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।पूर्व प्रवर्तक इकाइयों  अमूल सुमतिचंद्र मेहता, योगेश सुमतिचंद्र मेहता, अकुल योगेश मेहता, जयेन्द्र योगेश मेहता, मृदुला अमूल मेहता, मैत्री अमूल मेहता, रचना अमूल मेहता, सुनाली योगेश मेहता, सीनेटर इनवेस्टमेंट, टूरिस्टर इनवेस्टमेंट्स, युग इनवेस्टमेंट और अमूल सुमतिचंद्र मेहता-एचयूएफ को जुर्माना संयुक्त रूप से या अलग-अलग देना होगा।

भारतीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के मामले में गुण-दोष के आधार पर 12 इकाइयों के खिलाफ नए सिरे से आदेश देने के 2 बार के निर्देश के बाद यह आदेश 28 जुलाई को पारित किया गया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2014 में और उसके बाद 2015 में परिधान कंपनी की पूर्व प्रवर्तक इकाइयों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। यह आरोप था कि इकाइयों ने 31 मार्च 2006 के लिए सेबी इंडस्ट्रीज (इंडिया) में अपनी हिस्सेदारी के बारे में निर्धारित समय में खुलासा नहीं कर सेबी के शेयरों के अधिग्रहण नियमन का उल्लंघन किया। 

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